जयपुर. महानगर की सांप्रदायिक दंगा मामलों की कोर्ट ने वृद्ध सास से मारपीट कर उसका दायां हाथ तोडऩे पर झोटवाड़ा रोड निवासी अभियुक्त बहू कविता को एक साल की कैद व चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सास शांति देवी ((८८)) ने 13 जनवरी 2008 को संजय सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी
कोर्ट ने कहा कि हर माता-पिता वृद्धावस्था के लिए ही ब'चों का पालन-पोषण कर उन्हें योग्य बनाकर विवाह बंधन में बांधते हैं, ताकि बुढ़ापे में वे उनकी सेवा करें। लेकिन बहू ने सेवा की बजाय मारपीट की और इलाज भी नहीं करवाया।
कि वह सुबह घर पर थी और छोटी बहू के पिता रामनिवास दोनों बहुओं में बंटवारे की बात कह रहे थे तभी बड़े बेटे विनोद की पत्नी कविता झगडऩे लगी और प्लास्टिक की कुर्सी उठा कर बाएं कंधे, पसली की तरफ मारी, बचाव में हाथ उठाया तो फिर मारा जिससे हाथ में फ्रेक्चर हो गया।
Original NEWS Source:- http://www.bhaskar.com/article-srh/MAT-RAJ-JAI-c-10-1686644-NOR.html
कोर्ट ने कहा कि हर माता-पिता वृद्धावस्था के लिए ही ब'चों का पालन-पोषण कर उन्हें योग्य बनाकर विवाह बंधन में बांधते हैं, ताकि बुढ़ापे में वे उनकी सेवा करें। लेकिन बहू ने सेवा की बजाय मारपीट की और इलाज भी नहीं करवाया।
कि वह सुबह घर पर थी और छोटी बहू के पिता रामनिवास दोनों बहुओं में बंटवारे की बात कह रहे थे तभी बड़े बेटे विनोद की पत्नी कविता झगडऩे लगी और प्लास्टिक की कुर्सी उठा कर बाएं कंधे, पसली की तरफ मारी, बचाव में हाथ उठाया तो फिर मारा जिससे हाथ में फ्रेक्चर हो गया।
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