जागरण संवाददाता, नई दिल्ली । रुपयों के लेन-देन को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज कराने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित एसीएमएम कुलदीप नारायण ने न्यू अशोक नगर थाना की पुलिस को निर्देश दिया कि वह आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई के बाद रिपोर्ट पेश करे।
सुशील कुमार ने अधिवक्ता आरके चौधरी के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी कि उससे परिचित महिला मधु ने 10 हजार रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस मांगने पर उसने 19 फरवरी को अपने घर पर बुलाया। वहां महिला ने उसका मोबाइल व पांच हजार रुपये छीन उसे कमरे में बंद कर दिया। उसने रेप का आरोप लगा पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस के समक्ष महिला ने समझौता करते हुए 40 हजार रुपये ऐंठ लिए। उसने मोबाइल भी नहीं लौटाया। बाद में उसने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया।
सूचना के अधिकार के तहत उसने महिला के संबंध में पूर्वी जिला डीसीपी से जानकारी मांगी। इसमें उसे पता चला कि मधु ने छह-सात लोगों पर भी अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। ये तथ्य उन्होंने अदालत के समक्ष रखे। इस पर मधु ने सुशील के अधिवक्ता आरके चौधरी को भी सबक सिखाने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इसके बाद मधु ने उसकी पैरवी कर रहे वकील पर भी तिलक मार्ग थाने में रेप का मामला दर्ज करा दिया। लिहाजा, इस मामले में आरोपी महिला पर लूटपाट करने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।
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